पटना:पटना हाईकोर्ट ने 1998 में शिक्षक के बहाली में हुई गड़बड़ी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने एक साथ चालीस मामलों पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्यवश सीबीआई को पक्ष रखने के लिए मौका दिए जाने के बावजूद पक्ष रखने के लिए कोर्ट में कोई उपस्थित नहीं हुआ. सीबीआई जांच मामले में पूरे रिकॉर्ड के साथ एसपी सीबीआई को कल 8 अगस्त 2023 को सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है.
ये भी पढ़ें: OBC-EBC आयोग बनाएगी नीतीश सरकार, हाईकोर्ट से पुनर्विचार याचिका वापस लिया
शिक्षक बहाली में हुई गड़बड़ी को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई: पटना कोर्ट में जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने सुनवाई करते हुए कहा कि साढ़े तीन बजे सीबीआई की ओर से बताया गया कि सीबीआई से निर्देश लेकर इस मामले में जबाब दिया जायेगा. लेकिन आवेदकों की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर किसी प्रकार का प्रतिक्रिया देने के लिए सीबीआई की ओर से कोई वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं थे.
कल फिर होगी सुनवाई:पटना हाईकोर्ट का कहना था कि सीबीआई एसपी को किस बिंदु पर जबाब देना है. इस मामलें पर कल सुनवाई की जाएगी. कल होने वाली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया.
पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई एसपी को किया तलब: शिक्षक के बहाली में हुई गड़बड़ी में जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने सुनवाई की. इस दौरान सीबीआई के वकील के नहीं रहने की स्थिति में कोर्ट ने सीबीआई के एसपी को इस केस से सम्बन्धित सभी रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया. पटना हाईकोर्ट के इस आदेश की प्रति को सीबीआई को भेजने का भी आदेश दिया.