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शराब बरामदगी पर पटना हाई कोर्ट सख्त, पूछा - बड़े पैमाने पर कैसे हो रही आवाजाही? - Bihar High Court strict about liquor prohibition

पटना हाई कोर्ट ने ये भी जानना चाहा है कि इस तरह शराब बरामदगी के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है?

पटना
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Published : Jan 30, 2020, 5:59 AM IST

पटना: प्रदेश पूर्ण शराबबंदी है. लेकिन इसके बाद भी शराब की तस्करी जारी है. पटना हाई कोर्ट ने शराबबन्दी होने के बाद भी बड़े पैमाने पर शराब बरामदगी पर नाराजगी जाहिर की है. शराबबंदी मामले में लोगों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बात कही.

पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने शराबबंदी मामले को लेकर सभी सम्बंधित डीएम से जवाब तलब किया है. शराब के साथ पकड़े गये लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बिना सरकारी अधिकारियों के भागीदारी के इतने बड़े पैमाने पर शराब की आवाजाही कैसे हो रही है?

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14 फरवरी को अगली सुनवाई
पटना हाई कोर्ट ने ये भी जानना चाहा है कि इस तरह शराब बरामदगी के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है? वहीं, इस मामले पर अगली सुनवाई 14 फरवरी है. बता दें कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी अभी तक शराब तस्करी को पूर्ण रूप से नहीं रोका जा सका है.

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