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पूर्व विधायक ददन पहलवान को हाईकोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक - ददन पहलवान

पटना हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक ददन पहलवान को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. बुधवार को ददन पहलवान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गई. पढ़ें पूरी खबर..

ददन पहलवान
ददन पहलवान

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 10, 2024, 7:57 PM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग मामले में पूर्व विधायक ददन पहलवानउर्फ ददन यादव को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने राहत देते हुए ददन पहलवान की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है. ईडी का आरोप है कि ददन पहलवान ने अपराध के पैसे से संपत्तियां बनाई है.

अपराध के पैसों से संपत्ति बनाने का ईडी का आरोप : ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री व विधायक ने अपराध से प्राप्त पैसों से विभिन्न प्रकार की चल-अचल संपत्तियां खरीदीं व बैंकों में अपने स्वजनों के नाम पर धनराशि जमा कराई थी. ददन पहलवान की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ दायर पांच आपराधिक मामलों में से दो में अभियोजन पक्ष की ओर से क्लोजर रिपोर्ट दे दी गई है.

फिलहाल ददन पहलवान की गिरफ्तारी टली : अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि एक मामले को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. अभियोजन के पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वे मनी लाउंड्रिंग जैसे अपराध में शामिल हैं. राज्य सरकार द्वारा अग्रिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया गया. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस तरह से पूर्व मंत्री ददन पहलवान को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है और अब फिलहाल के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग चुका है.

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