पटना : पटना हाईकोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग मामले में पूर्व विधायक ददन पहलवानउर्फ ददन यादव को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने राहत देते हुए ददन पहलवान की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है. ईडी का आरोप है कि ददन पहलवान ने अपराध के पैसे से संपत्तियां बनाई है.
अपराध के पैसों से संपत्ति बनाने का ईडी का आरोप : ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री व विधायक ने अपराध से प्राप्त पैसों से विभिन्न प्रकार की चल-अचल संपत्तियां खरीदीं व बैंकों में अपने स्वजनों के नाम पर धनराशि जमा कराई थी. ददन पहलवान की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ दायर पांच आपराधिक मामलों में से दो में अभियोजन पक्ष की ओर से क्लोजर रिपोर्ट दे दी गई है.