पटना: राजधानी पटना (Patna) के राजीव नगर (Rajeev Nagar) में आवास बोर्ड की जमीन पर कब्जे के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राजीव नगर में रहने वाले सेवानिवृत्त एसपी कुमार अमर सिंह के घर को आवास बोर्ड द्वारा खाली कराने के नोटिस पर रोक लगाई है.
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आवास बोर्ड द्वारा 10 सितंबर को अमर सिंह का घर अब खाली नहीं कराया जा सकेगा. दरअसल, इसके लिए दीघा कृषि भूमी अवास बचाओ संघर्ष समिति द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है. समिति संघर्ष द्वारा शुक्रवार को भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन राजीव नगर में किया गया था. राजीव नगर के लोग आवास बोर्ड और स्थानीय पुलिस के रवैए से आक्रोशित हैं.
इलाके के लोगों ने दो दिन पहले आक्रोश मार्च निकाला था और आवास बोर्ड व राजीव नगर थाना पुलिस के विरुद्ध नाराजगी जताई थी. स्थानीय लोगों ने बताया कि धरना के माध्यम से आवास बोर्ड और पुलिस विभाग के अधिकारियों को आगाह किया गया कि हमारी परीक्षा बार-बार लेने का प्रयास न करें.