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भागवत झा आजाद की पत्नी के भूमि आवंटन को रद्द करने पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक - लीज आवंटन

पूर्व सीएम भगवत झा आजाद के भूखंड का लीज रद्द करने के नगर निगम के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कीर्ति आजाद के रिट याचिका पर कोर्ट ने निगम से तीन सप्ताह के अंदर जबाव मांगा है.

पटना हाईकोर्ट

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Published : Jul 30, 2019, 1:50 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद के श्री कृष्णपुरी स्थित भूखंड का लीज आवंटन रद्द करने पर रोक लगाया दिया है. कोर्ट में कीर्ति वर्धन आजाद तथा रेणुका शर्मा की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है.

कोर्ट ने तीन सप्ताह के अंदर मांगा जबाव
दरअसल कीर्ति आजाद तथा रेणुका शर्मा ने इस संबंध में रिट याचिका पर दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी. इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने पटना निगम को तीन सप्ताह के अंदर जबाव दायर करने का आदेश दिया है.

कीर्ति आजाद

निगम के दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक
गौरतलब है कि आवेदक 1993 से इस भूखंड का व्यवसायिक टैक्स दे रहे हैं. निगम को इन भूखंडों का 2016 -17 तक का व्यावसायिक टैक्स प्राप्त हुआ है. कोर्ट ने अगले आदेश तक किसी प्रकार के दण्डात्मक कार्रवाई करने से निगम को रोका है. इस मामले में 3 सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी.

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