पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन (बीपीएसएससी) की ओर संचालित परीक्षा में दोहरी नीति अपनाए जाने के आरोप पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने बीपीएसएससी से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने एक्स सर्विसमैन अमरजीत हर्षवर्धन की याचिका पर संज्ञान लिया.
जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने कमीशन से स्पष्टीकरण मांगा है. उन्होंने कहा कि बीपीएसएससी जल्द से जल्द कोर्ट को रिपोर्ट सौंपे. गौरतलब है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 42, सब इंस्पेक्टर के लिए 264, सार्जेंट के लिए 215 यानी कुल मिलाकर 4 तरह की नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकाला था.