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नियुक्तियों को लेकर दाखिल याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने BPSSC से मांगा जवाब

बीपीएसएससी ने इस साल 20 अगस्त को बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था. विज्ञापन के अनुसार 1 अगस्त 2019 तक जो भी ग्रेजुएट है, वैसे अभ्यर्थियों के लिए संशोधित अधिसूचना में ये कहा गया कि वे भी फॉर्म भर सकते हैं.

पटना हाईकोर्ट(फाइल फोटो)

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Published : Nov 14, 2019, 9:26 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन (बीपीएसएससी) की ओर संचालित परीक्षा में दोहरी नीति अपनाए जाने के आरोप पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने बीपीएसएससी से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने एक्स सर्विसमैन अमरजीत हर्षवर्धन की याचिका पर संज्ञान लिया.

जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने कमीशन से स्पष्टीकरण मांगा है. उन्होंने कहा कि बीपीएसएससी जल्द से जल्द कोर्ट को रिपोर्ट सौंपे. गौरतलब है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 42, सब इंस्पेक्टर के लिए 264, सार्जेंट के लिए 215 यानी कुल मिलाकर 4 तरह की नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकाला था.

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20 अगस्त को BPSSC ने निकाला था विज्ञापन
बता दें कि बीपीएसएससी ने इस साल 20 अगस्त को बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था. विज्ञापन के अनुसार 1 अगस्त 2019 तक जो भी ग्रेजुएट है, वैसे अभ्यर्थियों के लिए संशोधित अधिसूचना में ये कहा गया कि वे भी फॉर्म भर सकते हैं. लेकिन, भूतपूर्व सैनिकों (एक्स सर्विस मैन) का कट ऑफ डेट 01 जनवरी 2019 ही रखा गया. जिस पर एक्स सर्विसमैन अमरजीत हर्षवर्धन ने याचिका दाखिल की थी. मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी.

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