पटना:मंगलवार को पटना हाई कोर्ट कई मामलों पर सुनवाई की. पहले मामले में कोर्ट ने राज्य की तमाम सड़कों की दुर्दशा पर सख्त नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि बगैर अच्छी सड़कों के बिहार का विकास कैसे होगा?
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने अगली सुनवाई में एनएचएआई को राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथों की संख्या और स्थिति का विस्तृत ब्यौरा देने का निर्देश दिया है. मामले पर अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी.
कोर्ट ने पूछा कैसे बढ़ेगा पर्यटन?
हाई कोर्ट ने कहा कि बगैर सड़कों की हालत को सुधारे पर्यटन का विकास नहीं हो सकता है. कोर्ट ने पटना-गया रोड की मरम्मती की धीमी गति पर भी नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि अच्छी सडकों का सीधा संबंध पर्यटन स्थलों के विकास और बिहार के लोगों के रोजगार उपलब्ध होने से हैं. दरअसल, कोर्ट को बताया गया कि सोनपुर-छपरा सड़क के लिए भूमि का अधिग्रहण 2008 में ही कर लिया गया था. लेकिन, अब तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया है.
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