बिहार

bihar

ETV Bharat / state

Patna High Court ने बिहार DGP से किया अवमानना के वाद पर जवाब तलब, 3 साल पूर्व पारित आदेश का मामला - पटना हाई कोर्ट ने डीजीपी को किया तलब

बिहार के डीजीपी को अवमानना वाद की सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई में तलब किया है साथ ही हलफनामा दायर कर जवाब भी मांगा है. कोर्ट ने पूछा है कि आदेश पारित होने के तीन साल बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

बिहार के डीजीपी
बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 5, 2023, 8:10 PM IST

पटना: बिहार की पटना हाई कोर्ट ने तीन वर्ष पूर्व पारित आदेश का पालन नहीं किये जाने पर राज्य के डीजीपी से जबाब तलब किया है. जस्टिस पी बी बजनथ्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने चंद्रिका सिंह की ओर से दायर अवमानना वाद पर सुनवाई की. कोर्ट ने जानना चाहा कि किन कारणों से तीन वर्ष पूर्व पारित आदेश का अबतक पालन क्यों नहीं किया है. कोर्ट ने बिहार के डीजीपी को अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफ़नामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें- 'क्रिमिनल को नहीं दौड़ाओंगे तो...' : बिहार DGP का एक्शन शुरू, क्राइम कंट्रोल का फॉर्मूला बताया

पटना हाई कोर्ट ने डीजीपी को किया तलब: पटना हाई कोर्ट ने कहा कि आखिर किस वजह से अदालती आदेश का पालन नहीं किया गया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि लोन देने में अनियमितता किये जाने के मामले में हाई कोर्ट ने तीन वर्ष पूर्व डीजीपी सहित पीएनबी को कार्रवाई करने का आदेश दिया था. लेकिन कोई भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं की. उनका कहना था कि नियमों के खिलाफ लोन दे कर सर्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया है. उन्होंने बताया कि केस दर्ज की जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई.

डीजीपी पर कोर्ट ने पूछे सवाल: वहीं, निगरानी के सीनियर एडवोकेट अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि लोन देने में गड़बडी किये जाने की शिकायत निगरानी में नहीं किया गया था. वहीं डीजीपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गत दिनों जमुई जिला के खैरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. कोर्ट का कहना था कि 2020 से लेकर अगस्त 23 तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई. कोर्ट इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details