पटना: पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों के मामले की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने इस मामले में एनसीटीई और बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब मांगा है. पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्रों के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि जब यह डिग्री दी गई थी उस समय ही शिक्षकों को डिग्री अमान्य होने की बात क्यों नहीं बताई गई.
शिक्षकों के वकील की दलील
दरअसल, शिक्षकों के वकील ने कहा कि शिक्षकों को कोर्स के समय यह क्यों नहीं बताया गया कि यह कोर्स कितने महीने का है. जब एनआइओएस और देश की संसद में कोर्स को 2 साल का बताकर डिग्री दी गई तो अब अचानक अमान्य क्यों? बिहार सरकार ने इसे 18 महीने का बताते हुए अमान्य कैसे करार दिया.