पटना:राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में करोना महामारी से निबटने के राज्य सरकार के इंतजाम पर पटना हाईकोर्टने कड़ी नाराजगी जाहिर की. जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर गुरुवार को विशेष सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कई निर्देश भी दिए.
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हाईकोर्ट कोर्ट ने राज्य सरकार को 17 अप्रैल तक कोरोना से निबटने के लिए पूरी कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है. पटना हाईकोर्ट ने ईलाज की पूरी व्यवस्था मजबूत करने के राज्य सरकार को निर्देश दिए.
वहीं, उच्च न्यायालय ने बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, प्राइवेट अस्पताल में इलाज की व्यवस्था,ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया. अब पीआईएल की अगली सुनवाई 17 अप्रैल की मुकर्रर की गयी है.