पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्चे और बच्चियों के गायब होने पर उन्हें जल्द से जल्द बरामद करने के लिए राज्य के डीजीपी को एसओपी जारी करने का आदेश दिया है. साथ ही ये भी कहा कि राज्य की पुलिस जनता के लिए काम नहीं करती. जब अपने ऊपर गुजरता हैं, तब उन्हें दर्द महसूस होता है.
पटना हाई कोर्ट की फटकार : हाई कोर्ट ने कहा कि ''जब पुलिस की वर्दी उतर जाती है, ऊपर से उनपर ऐसी घटना घट जाए तो यही लोग थाने में पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तब उन्हें जरूर याद आता होगा कि एक समय पीड़ित परिवार इसी तरह उनके सामने गिड़गिड़ाते थे. 60 वर्ष की नौकरी के बाद वर्दी साथ नहीं रहेंगी.''
कोर्ट में हुई लापता बच्चों पर सुनवाई : जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने नाबालिग बच्चे की बरामदगी के लिए उसके पिता विनय कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सचिवालय डीएसपी, शास्त्रीनगर थानेदार और इस केस के दारोगा के मौजूदगी में कही.
अब तक पुलिस क्यों न खोज सकी ? : कोर्ट ने कहा कि बच्चा 2018 में गायब हुआ और पुलिस अब तक उसे खोज नहीं सकी. कोर्ट का कहना था कि बड़े ही दुख की बात है कि समय रहते पुलिस कार्रवाई करती, तो बच्चा बरामद हो सकता था. कोर्ट ने कहा कि जब इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई शुरू की, तो पुलिस आनन फानन में गत 13 फरवरी को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया.