पटनाःबहुचर्चित शौचालय घोटाला मामले में एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आदि सेवा शक्ति संस्थान के कोषाध्यक्ष और शौचालय घोटाला के अभियुक्त सुमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. वहीं, हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए अन्य दूसरे अभियुक्तों को नोटिस जारी किया है.
बता दें कि शौचालय घोटाला में अन्य अभियुक्त जमानत पर बाहर हैं. इन अभियुक्तों को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यूं न जमानत को रद्द किया जाए? बता दें कि अभियुक्त सुमन सिंह की जमानत याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल सुनवाई कर रहे थे. आवेदक के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कई अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है. अन्य लोगों की तरह ही आवेदक को भी जमानत दी जाए.