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पटना हाईकोर्ट ने खारिज की शौचालय घोटाला के अभियुक्त की जमानत याचिका

पटना हाईकोर्ट ने एक अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज करते हुए अन्य अभियुक्तों को भी नोटिस जारी किया है. साथ ही पूछा है कि क्यूं न सभी का जमानत को रद्द कर दिया जाय.

पटना हाईकोर्ट

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Published : Nov 20, 2019, 10:19 PM IST

पटनाःबहुचर्चित शौचालय घोटाला मामले में एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आदि सेवा शक्ति संस्थान के कोषाध्यक्ष और शौचालय घोटाला के अभियुक्त सुमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. वहीं, हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए अन्य दूसरे अभियुक्तों को नोटिस जारी किया है.

बता दें कि शौचालय घोटाला में अन्य अभियुक्त जमानत पर बाहर हैं. इन अभियुक्तों को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यूं न जमानत को रद्द किया जाए? बता दें कि अभियुक्त सुमन सिंह की जमानत याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल सुनवाई कर रहे थे. आवेदक के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कई अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है. अन्य लोगों की तरह ही आवेदक को भी जमानत दी जाए.

पटना हाईकोर्ट

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एनजीओ के खाते में जाता था पैसा
बता दें कि पटना में करोड़ों रुपये के शौचालय घोटाला मामला का खुलासा हुआ था. इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था. शौचालय घोटाला के मास्टरमाइंड पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिंह और कैशियर बिटेश्वर प्रसाद हैं. इस घोटाले में शौचालय बनाने का पैसा सीधे लाभार्थी के खातों के बदले एनजीओ आदि शक्ति सेवा संस्थान में ट्रांसफर किया गया. इसमें शौचालय निर्माण की 14 करोड़ 37 लाख की राशि गबन कर ली गई थी.

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