पटनाः हाइकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाले बहाली प्रक्रिया पर लगे रोक को हटाने से इंकार किया है. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.
पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की होने वाली बहाली प्रक्रिया पर लगे रोक को हटाने से किया इंकार - bihar news
जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. वहीं पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा है कि विज्ञापन निकालने के बाद क्या नियमों में बदलाव हो सकता है.
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बहाली प्रक्रिया पर लगे रोक को हटाने से इंकार
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून, 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते है.
21 सितंबर को अगली सुनवाई
वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा है कि विज्ञापन निकालने के बाद क्या नियमों में बदलाव हो सकता है. उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं. इस मामलें पर अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी.