पटना: पटना हाईकोर्ट में कोरोना मामले को लेकर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौतों के आंकड़ों के सही संकलन की जिम्मेदारी पंचायत प्रतिनिधियों को दी है. चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस. कुमार की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि सभी पंचायत प्रतिनिधि कोरोना से हुई मौतों की सही जानकारी 24 घंटे के भीतर मृत्यु निबंधकों को दें. ताकि कोरोना से हो रही मौतों का सही आंकड़े का पता चल सके.
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आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई
कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि जिस जनप्रतिनिधि ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. उसे कर्तव्यहीनता के आधार पर पद से हटा दिया जाएगा. चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने कहा कि गांव-गांव तक तभी टेस्टिंग, ट्रेकिंग और ट्रीटमेंट संभव होगा, जब कोरोना से लड़ाई की मुहिम में पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा. इसलिए सभी मुखिया, प्रमुख व अध्यक्ष को इसमें कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया गया है.