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पटना हाईकोर्ट ने इस्लामिया पीजी महाविद्यालय को लेकर दिया जांच का आदेश - Patna High Court orders

दायर जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया कि शिक्षण संस्थान की ओर से 5 अवैध कॉलेज चलाया जा रहा है. अवैध कॉलेज एक ही परिवार के सदस्यों की ओर से संचालित की जा रही है.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Feb 24, 2020, 5:23 PM IST

Updated : Feb 24, 2020, 5:34 PM IST

पटना:पटनाहाईकोर्ट ने इस्लामिया पीजी महाविद्यालय पर प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता के मामले में विजिलेंस ब्यूरो को 6 महीने के भीतर जांच कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है. पीजी महाविद्यालय पर अनियमितता संबंधी याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया है.

विजिलेंस से किया गया था जांच का आग्रह
मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद असगर की तरफ से दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. बता दें कि जनहित याचिका पर दिए गए आदेश के पहले जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय ने भी अनियमितता के मामले में पिछले वर्ष अगस्त महीने में हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या विजिलेंस से जांच का आग्रह किया था.

5 अवैध कॉलेज संचालित करने का आरोप
दायर जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया कि शिक्षण संस्थान की ओर से 5 अवैध कॉलेज चलाया जा रहा है. ये सभी शिक्षण संस्थान महज कागजी हैं. अवैध कॉलेज एक ही परिवार के सदस्यों की ओर से संचालित की जा रही है. वहीं, जेपी विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेज को हमेशा सहायता राशि मिलती है लेकिन उसमें भी अनियमितता होती रहती है.

Last Updated : Feb 24, 2020, 5:34 PM IST

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