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पटना हाईकोर्ट ने अभियोजन में बहाली के दिए निर्देश, केपी रमैया मामले में सरकार से नाराज

पटना हाईकोर्ट ने राज्य में अभियोजन के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के बहाली और आईएएस केपी रमैया मामले में सुनवाई की है. केपी रमैया मामले में राज्य सरकार से नाराजगी जाहिर की है.

पटना हाईकोर्ट

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Published : Apr 24, 2019, 3:37 PM IST

पटना: हाईकोर्ट ने राज्य में अभियोजन के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की बहाली के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. इस याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि इन पदों पर बहाली होनी चाहिए. वहीं. पूर्व आईएएस केपी रमैया मामले में उनके पेशी न होने को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है.

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर बहाली मामले में सुनवाई की है. सुशील कुमार चौधरी इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इन पदों पर वकीलों की बहाली होनी चाहिए. कैडर से नहीं किया जाना चाहिए. प्रावधानों के अनुसार ही इन पदों पर वकीलों के बीच से बहाली होनी चाहिए. इस मामले पर तीन सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी.

पेशी की 30 अप्रैल तक दी मोहलत
इसके साथ ही केपी रमैया मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने केपी रमैया को 30 अप्रैल तक कोर्ट में पेश होने की मोहलत दी है. चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगली सुनवाई में यदि उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया, तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा. कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से केपी रमैया को खोजे जाने की कार्रवाई का ब्योरा प्रस्तुत किया गया है. 22 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था.

रमई राम की बेटी गीता को नहीं मिली राहत

वहीं, पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी पूर्व एमएलसी गीता कुमारी को हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है. गीता कुमारी ने हाजीपुर लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था. लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन को खारिज कर दिया था. उसी के खिलाफ गीता हाईकोर्ट पहुंची थी. वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने उनकी ओर से कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने त्रुटि सुधार का अवसर दिए बिना तकनीकी आधार पर नामांकन खारिज कर दिया था. जो गलत है. कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. जस्टिस विकास जैन की एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई की है.

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