पटना:बिहार के पटना स्थित गांधी मैदान थाना में जब्त की गई सम्पत्ति समेत अन्य अवरोधों को हटाने के मामलों पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. अधिवक्ता शिल्पी केशरी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पटना के सभी पुलिस स्टेशन में जब्त वाहनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं. कोर्ट ने मंगलवार को गांधी मैदान थाना में जब्त वाहनों को हटाने के अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने डीजीपी बिहार (Patna HC On Gandhi Maidan Police Station Issue) को 24 घंटे में गांधी मैदान थाना से सभी अवरोध हटाने का आदेश दिया है.
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जहां तहां गाड़ी पार्क करने पर रोक: कोर्ट ने सभी जब्त वाहनों के बारे में पूरा ब्यौरा मांगते हुए ये भी बताने को कहा कि अब तक इन वाहन जब्ती मामलों में क्या कार्रवाई की गई है. कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण यह आदेश भी दिया कि पटना के गांधी मैदान के आस पास पार्किंग स्थल को छोड़ कर और कहीं भी गाड़ी पार्क नहीं किया जाएगा. कोर्ट को अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने बताया कि आज गांधी मैदान थाना से जब्त किए गए वाहनों को भले हटा दिया गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर स्थिति जस की तस हो जाएगी. उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा इसके निरंतर मॉनिटरिंग की जरूरत हैं.