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पटना HC ने डीजीपी को दिया आदेश, गांधी मैदान थाना के पास से 24 घंटे के भीतर हटायें जब्त सामग्री - अधिवक्ता शिल्पी केशरी की जनहित याचिका

पटना हाई कोर्ट ने गांधी मैदान थाना मामले (Patna high Court Order On Gandhi Maidan Thana case) में अदालती आदेश का पालन नहीं होने पर बिहार के डीजीपी पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट ने मामले में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, पढ़ें पूरी खबर.

Patna HC
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Published : Apr 4, 2022, 8:08 PM IST

पटनाः राज्य की राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना में जब्त की गई सम्पत्ति समेत अन्य सामग्रियों को हटाने के अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता शिल्पी केशरी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार के डीजीपी को 24 घंटें में गांधी मैदान थाना से सभी अवरोधों को हटाने का आदेश (Patna HC Order to Bihar DGP On Gandhi Maidan Police Station Issue) दिया है.

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अधिवक्ता शिल्पी केशरी के याचिका पर हो रही है सुनवाईः पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपा को गांधी मैदान थाना में जब्त की गई संपत्ति समेत सभी सामग्रियों को दो सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ता अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने बिहार के डीजीपी की ओर से मामले में दायर हलफनामे को भी गलत बताया. अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि अब तक गांधी मैदान थाना में जब्त की गई गाडियां और अन्य संपत्ति पड़ी हुई है. उन्होंने फोटो के माध्यम से अपनी ओर से सबूत दिया.

24 घंटे के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया आदेशःयाचिकाकर्ता अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने हाईकोर्ट को आगे बताया कि पटना के अगमकुआं, कंकड़बाग, पत्रकार नगर समेत अन्य कई थानों की ऐसी ही स्थिति रहने की जानकारी. कोर्ट ने इस मामलें को काफी गंभीरता से लेते हुए बिहार के डीजीपी को चौबीस घंटें के भीतर कार्रवाई कर कोर्ट के समक्ष कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने इस स्थान की खूबसूरती के कारण इसे पटना का गौरव और ज्वेल की संज्ञा दी थी. इस मामलें पर अगली सुनवाई 6 अप्रैल 2022 को होगी.

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