पटनाः राज्य की राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना में जब्त की गई सम्पत्ति समेत अन्य सामग्रियों को हटाने के अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता शिल्पी केशरी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार के डीजीपी को 24 घंटें में गांधी मैदान थाना से सभी अवरोधों को हटाने का आदेश (Patna HC Order to Bihar DGP On Gandhi Maidan Police Station Issue) दिया है.
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अधिवक्ता शिल्पी केशरी के याचिका पर हो रही है सुनवाईः पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपा को गांधी मैदान थाना में जब्त की गई संपत्ति समेत सभी सामग्रियों को दो सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ता अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने बिहार के डीजीपी की ओर से मामले में दायर हलफनामे को भी गलत बताया. अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि अब तक गांधी मैदान थाना में जब्त की गई गाडियां और अन्य संपत्ति पड़ी हुई है. उन्होंने फोटो के माध्यम से अपनी ओर से सबूत दिया.