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पटना हाईकोर्ट का अल्टीमेटम- नगर निगम 2 दिसंबर तक कराएं गाड़ियों का निबंधन - patna high court

हाईकोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निर्धारित अवधि तक निगम की इन गाड़ियों का निबंधन नहीं हुआ, तो दोनों अफसर अगली सुनवाई में कोर्ट में हाजिर होंगे. इस मामलें पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.

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Published : Nov 28, 2019, 8:02 PM IST

Updated : Nov 28, 2019, 10:11 PM IST

पटना: राजधानी में बगैर नंबर प्लेट के चल रही पटना नगर निगम की 900 गाड़ियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुनते हुए पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने निर्भय प्रशांत की जनहित याचिका पर सुनवाई की है.

बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पटना के डीटीओ और नगर आयुक्त को इन गाड़ियों का निबंधन 2 दिसंबर तक कराने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निर्धारित अवधि तक निगम की इन गाड़ियों का निबंधन नहीं हुआ, तो दोनों अफसर अगली सुनवाई में कोर्ट में हाजिर होंगे. इस मामलें पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.

पटना नगर निगम

राज्य सरकार ने बताया- एक सप्ताह में होगा कार्य पूरा
इस मामले पर राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कुछ दिन पहले ही नगर निगम की तरफ से गाड़ियों के निबंधन का शुल्क जमा किया गया है. शुल्क जमा होते ही परिवहन विभाग ने निबंधन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. पिछले दो दिनों में क्रमश: 16 और 57 गाड़ियों का निबंधन पूरा हो चुका है, पूरी प्रक्रिया में एक हफ्ते लगेंगे.

Last Updated : Nov 28, 2019, 10:11 PM IST

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