पटना:राज्य में अवैध रूप से चलने वाले ईंट भट्ठे से होने वाले प्रदूषण के मामले पर पटना हाईकोर्ट ( Patna High Court On Illegal Brick Kilns) में सुनवाई हुई. अनमोल कुमार की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को की गई कार्रवाई का ब्यौरा अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
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अवैध ईंट भट्ठों पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई: बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बताया गया कि अभी बरसात के समय बहुत सारे ईंट भट्ठे बंद रहते हैं. कुछ दिनों बाद ही इनकी जांच हो सकती है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि आपने सभी 102 ईंट भट्ठों को बंद करा दिया,लेकिन आपके होते हुए इतनी बड़ी संख्या में ये ईट भट्ठे चल कैसे रहे थे? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर कोर्ट को बताया गया कि अवैध रूप से चल रहे 102 ईंट भट्टे को बंद करा दिया गया है.
ईंट भट्ठे से होने वाले प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट सख्त:साथ ही कोर्ट से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये भी कहा कि आगे अगर ऐसे अवैध रूप से ईंट भट्ठे चालू पाये गए, तो उन्हें तत्काल बंद करा दिया जाएगा तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एमिकस क्यूरी अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने कोर्ट को बताया कि राज्य में ईंट भट्ठे चलाने के क्रम में नियमों का खुला उल्लंघन किया गया. उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में तो ईंट भट्ठे ऐसे भी बंद ही रहते हैं. उन्होंने कहा कि इन ईंट भट्ठे से होने वाले प्रदूषण के कारण वातावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है. इस मामलें पर अगली सुनवाई 14 नवंबर 2022 को की जाएगी.