पटना: पटना हाईकोर्ट ने गया-डोभी राष्ट्रीय उच्च पथ-83 की वाहन चलाने योग्य मरम्मती के लिए 31 जुलाई तक का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. गौरव कुमार सिंह और अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.
पटना HC का आदेश: गया-डोभी NH 83 का काम 31 जुलाई तक करें पूरा - Patna High Court on Gaya Dobhi National Highway
गया-डोभी राष्ट्रीय उच्च पथ 83 की मरम्मती के लिए कोर्ट ने पहले 15 जुलाई तक की डेडलाइन दी थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया है.
दरअसल, राष्ट्रीय उच्च पथ 83 की हालत काफी खराब है. इस पर वाहनों के परिचालन में काफी कठिनाईयां आ रही हैं. राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने इस राष्ट्रीय उच्चपथ के पुनर्निर्माण के लिए 97 फीसदी भूमि अधिग्रहण कर एनएचएआई को सौंप दिया है.
अगली सुनवाई 12 अगस्त को
नियमों के अनुसार 90 फीसदी भूमि अधिग्रहण के बाद एनएचएआई सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर सकती है. इससे पहले हाइकोर्ट ने पटना, जहानाबाद और गया जिले के जिलाधिकारियों और एनएचएआई के अधिकारी को इस सड़क का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सड़क मरम्मती का कार्य पूरा करने की समय सीमा 15 जुलाई दी थी, जिसे अब 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. मामले पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को की जाएगी.