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अररिया दुष्कर्म मामला: पटना HC ने दिया सिविल मिसलेनियस को क्रिमिनल रिट में बदलने का निर्देश - patna high court on araria molestation case

पटना हाईकोर्ट ने अररिया दुष्कर्म पीड़िता को जेल भेजने के मामले को क्रिमिनल रिट में बदलने का निर्देश दिया है. पीड़िता को अररिया कोर्ट की ओर से जमानत मिल चुकी है.

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Published : Jul 20, 2020, 2:23 PM IST

पटना:अररिया में दुष्कर्म पीड़िता को जेल भेजने के मामले को पटना हाईकोर्ट ने सिविल मिसलेनियस को क्रिमिनल रिट में बदले जाने का निर्देश दिया है. मामले की जस्टिस दिनेश कुमार सिंह के समक्ष सुनवाई होनी थी. अररिया के जिला जज की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई होनी थी.

बताया जाता है कि जिस दिन पीड़ित महिला सीआरपीसी की धारा 164 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी, उसी दिन अदालत में घटनाएं घटी. इसके बाद जज ने उसे जेल भेज दिया था.

अररिया जिला जज ने भेजी रिपोर्ट
मामले पर अररिया के जिला जज ने पटना हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक रिपोर्ट भेजी. गौरतलब है कि पीड़िता को इस मामले में अररिया कोर्ट की ओर से जमानत दी जा चुकी है. इस केस की सुनवाई किस जज के समक्ष की जाएगी, इसका निर्णय चीफ जस्टिस करेंगे.

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