पटनाः गांधी मैदान को बाकरगंज से जोड़ने वाली सार्वजनिक सड़क को बंद करने के मामले में आज 11 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस संदीप कुमार ने अपूर्व हर्ष व अन्य की याचिका पर सुनवाई की. अब इस मामले में 2024 के जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में बियाडा के डीजीएम (लॉ) रितेश रंजन ने हलफ़नामा दायर कर कोर्ट को बताया था कि पूर्वी गांधी मैदान स्थित प्लॉट स. 1140 ऐवं 1141 पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया गया है.
क्या है मामलाःगांधी मैदान को बाकरगंज से जोड़ने वाली तीन सड़कें मौजूद हैं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपूर्व हर्ष एवं मनु त्रिपुरारी ने कोर्ट को बिहार म्यूनिसिपल एक्ट का हवाला देते हुए बताया था कि सड़क को गैरकानूनी रूप से घेर दिया गया है. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि इससे बाकरगंज एवं आस-पास रह रहे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अन्य रास्तों के जो विकल्प बताये जा रहे हैं, वह काफी संकरे हैं. वहां के नागरिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं.