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पटना के मुख्य नहर के बांध और चार्ट भूमि पर अतिक्रमण को लेकर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

सोन नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा दानापुर के अंचलाधिकारी को अतिक्रमणकारियों की सूची दी गई है. कार्यपालक अभियंता ने अपने पत्र में विभागीय मुख्य नहर के बांध और चार्ट भूमि पर किये गए अतिक्रमण को अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अतिक्रमण वाद दायर कर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है.

Patna High Court News
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Published : Apr 7, 2022, 7:53 PM IST

पटना: राजधानी पटना के मुख्य नहर के बांध और चार्ट भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गए अतिक्रमण के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इसको लेकर दानापुर के अंचलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है. राज किशोर श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की.

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अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस नहर बांध और चार्ट भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है. सोन नहर प्रमंडल, खगौल, पटना द्वारा अतिक्रमण वाद दायर करने के लिए दानापुर के अंचलाधिकारी को लिखा गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.


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सोन नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा दानापुर के अंचलाधिकारी को अतिक्रमणकारियों की सूची दी गई है. कार्यपालक अभियंता ने अपने पत्र में विभागीय मुख्य नहर के बांध और चार्ट भूमि पर किये गए अतिक्रमण को अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अतिक्रमण वाद दायर कर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है. इस मामले में अभी आगे सुनवाई की जाएगी.

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