पटना: पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के नाम पर प्रोविजनल बेल (Provisional Bail) पर रिहा अभियुक्त के फरार हो जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. जस्टिस सत्यव्रत वर्मा (Justice Satyavrat Verma) ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को बेलर सह याचिकाकर्ता के छोटे भाई विजय साहनी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है.
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कोर्ट के आदेश के अनुसार पटना के एसएसपी, पटना सिटी के एसडीपीओ, सीआईडी के डीआईजी गरिमा मल्लिक व डीआईजी उपेंद्र शर्मा वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे. कोर्ट ने सभी अधिकारियों को कोर्ट के सामने उपस्थिति से छूट दे दिया है.
कोर्ट ने इस मामले में पटना के वर्तमान एसएसपी द्वारा किये गए प्रयासों की सराहना की थी. इस मामले में अगमकुआं के एसएचओ को शोकॉज भी दाखिल करने को कहा गया था. एसएचओ को शो कॉज में यह भी बताने को कहा गया था कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यह भी बताने को कहा गया था कि किन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता ने आत्मसमर्पण नहीं किया.
याचिकाकर्ता के छोटे भाई विजय साहनी को भी नोटिस जारी किया गया था, जिसके हलफनामा के आधार पर याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत दी गई थी. कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगमकुआं के एसएचओ द्वारा दायर किया गया शोकॉज पूर्ण रूप से असंतोषजनक है. इसके बाद अगमकुआं थाना के एसएचओ को 25 सितंबर 2019 को भी कोर्ट में तलब किया गया था.