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बिहार पुलिस पर HC हुआ सख्त, कहा- सीनियर का आदेश नहीं मानने वालों को नौकरी करने का हक नहीं

हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों के ऐसे रवैये से विधि-व्यवस्था नहीं चलेगी. चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने मो. अकील कुरेशी की याचिका पर सुनवाई की.

पटना हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

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Published : Aug 13, 2019, 8:41 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस विभाग में कामकाज करने वालों अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. दरअसल, हाईकोर्ट ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा है कि सीनियर अधिकारियों का आदेश नहीं मानने वाले अधिकारी कैसे पद पर बने हुए हैं. ऐसे अधिकारी को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है.

हाईकोर्ट ने कहा है कि इस रवैये से विधि-व्यवस्था कैसे चलेगी? दरअसल, चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने मो. अकील कुरेशी की याचिका पर सुनवाई की. उनकी नाबालिग पुत्री की बरामदगी कर्नाटक में हो चुकी हैं.

कोर्ट ने रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश
कोर्ट को बताया कि बच्ची का पता चल गया है. उसे बरामद करने के लिए राज्य के बाहर जाना है. आईओ ने पैसा ना होने का आधार देकर जाने से इंकार कर दिया, जिसके बाद कोर्ट सख्ते में आ गया है. कोर्ट ने वरीय पुलिस अधिकारी को कार्रवाई कर जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

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