पटना:अंगरक्षक की हत्या मामले में बनियापुर से राजद विधायक केदार नाथ सिंह समेत भाई दीना नाथ सिंह और भतीजा सुधीर सिंह के खिलाफ चल रहे ट्रायल में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने स्पेशल पीपी की बहाली करने के बारे में राज्य सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने अन्नू देवी व अन्य की ओर से दायर मामलें पर सुनवाई की गई.
राजद विधायक केदार नाथ सिंह मामले में सुनवाई: कोर्ट ने निचली अदालत में चार साल से लंबित क्रिमिनल रिविजन पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया. वहीं विधायक केदार नाथ सिंह, भाई दीना नाथ सिंह और भतीजा सुधीर सिंह को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया. साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 4 जनवरी तय की गई है.
केस के गवाहों की गवाही ठीक से नहीं:आवेदिका की ओर से अधिवक्ता अमित नारायण ने कोर्ट को बताया कि इस केस के एपीपी अभियुक्तों के पक्ष में काम कर रहे हैं. इससे मृतक के परिजनों को न्याय मिलने की संभावना नहीं के बराबर है. उनका कहना था कि इस केस के गवाहों की गवाही ठीक से नहीं कराई जा रही है,जिसका पूरा लाभ अभियुक्तों को मिलना तय है.