पटना:पटना हाईकोर्ट ने मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केस की डायरी की मांग की. वहीं, दूसरी ओर कोर्ट ने बैंकों की संपत्ति के मूल्यांकनकर्ताओं को बॉन्ड भरने के प्रावधान बैंकों से जवाब तलब किया है.
अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश श्री विनोद कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने केस डायरी की मांग की है. बाढ़ थाना अंतर्गत एके-47 की बरामदगी और पंडारक थाना अंतर्गत भोला सिंह और मुकेश सिंह को मारने के लिए बुलाए गए अपराधियों के दिए गए बयान पर इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी. डायरी आने के बाद फिर से इस मामले की सुनवाई की जाएगी.