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हाईकोर्ट ने अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका पर की सुनवाई, मांगी केस की डायरी

बिहार में सभी बैंकों के सम्पत्ति मूल्यांकनकर्ताओं को बॉन्ड भरने के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिलहाल रोक लगा दिया है. जस्टिस आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने प्रभाकर और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते सम्बंधित बैंकों से जवाब-तलब किया.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

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Published : Jan 31, 2020, 5:31 PM IST

पटना:पटना हाईकोर्ट ने मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केस की डायरी की मांग की. वहीं, दूसरी ओर कोर्ट ने बैंकों की संपत्ति के मूल्यांकनकर्ताओं को बॉन्ड भरने के प्रावधान बैंकों से जवाब तलब किया है.

अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश श्री विनोद कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने केस डायरी की मांग की है. बाढ़ थाना अंतर्गत एके-47 की बरामदगी और पंडारक थाना अंतर्गत भोला सिंह और मुकेश सिंह को मारने के लिए बुलाए गए अपराधियों के दिए गए बयान पर इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी. डायरी आने के बाद फिर से इस मामले की सुनवाई की जाएगी.

बॉन्ड भरने पर रोक, चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई
बिहार में सभी बैंकों के सम्पत्ति मूल्यांकनकर्ताओं को बॉन्ड भरने के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिलहाल रोक लगा दिया है. जस्टिस आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने प्रभाकर और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते सम्बंधित बैंकों से जवाब-तलब किया.

क्या है नया प्रावधान
बैंकों ने एक नया प्रावधान लाया, जिसके तहत सम्पत्ति के मूल्याकंनकर्ताओं को एक क्षतिपूर्ति बॉण्ड भरना होता है. इस प्रावधान को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई. कोर्ट ने उन्हें फिलहाल राहत देते 4 सप्ताह बाद सुनवाई की तारीख तय की है.

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