पटना: गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के मामलें पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस मंदिर के विकास और सभी वित्तीय मुद्दों को मंदिर प्रबंधन राज्य सरकार के साथ बैठ कर विचार करें. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने कहा कि विष्णुपद मंदिर के पंडों के हितों का ख्याल रखा जाएगा.
जनहित याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार इस मंदिर को अपने नियंत्रण में लेकर इसका प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन करें. जैसे कि माता वैष्णों देवी और बाला जी मंदिर का प्रबंधन बोर्ड के तरफ से किया जाता है. इस याचिका में ये भी कहा गया है कि विष्णुपद मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित करे, ये निजी संपत्ति नहीं है.