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तेज प्रताप की विधायकी को चुनौती देने वाली याचिका पर HC में हुई सुनवाई

तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्षों के पक्षकारों के बीच विवादित बिंदुओं को कोर्ट में दायर किया गया. पढ़ें रिपोर्ट..

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Published : Sep 2, 2021, 3:28 PM IST

पटना:बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह विधायक तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. तेज प्रताप के हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (Hasanpur Assembly Constituency) से निर्वाचन को विजय कुमार यादव ने चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी है. दोनों पक्षों की ओर से पक्षकारों के बीच विवादित बिंदुओं को कोर्ट में दायर किया गया.

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जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने इसे कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया. 30 सितंबर को सेटलमेंट ऑफ इशू और गवाही पर सुनवाई की जाएगी. गवाही में संबंधित पक्षकारों द्वारा उन दस्तावेजों और गवाहों की सूची भी दी जाएगी, जो इस मुकदमे से जुड़े हुए होंगे.

विधायक तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को वॉइड अमान्य करार देने के लिए चुनाव याचिका दायर किया है. तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देकर हारे हुए जदयू के उम्मीदवार राज कुमार राय को विजयी घोषित करने की मांग की गई है.

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ये मामला साल 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. याचिका दायर करने का आधार तेज प्रताप यादव द्वारा जानबूझकर अपनी संपत्ति के संबंध में नामांकन पत्र में पूरा ब्यौरा नहीं देना है. याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123(2) के अनुसार इसे भ्रष्ट आचरण बताया है.

बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 16 अक्टूबर 2020 को दाखिल किया गया था. नामांकन पत्र की जांच 17 अक्टूबर 2020 को की गई थी. 19 अक्टूबर 2020 नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी. 3 नवंबर 2020 को विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था. 10 नवंबर 2020 को चुनाव परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विजयी हुए थे. अब इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी 30 सितंबर को की जाएगी.

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