बिहार

bihar

ETV Bharat / state

Patna High Court : ऑर्डरशीट में छेड़छाड़ पर सुनवाई, 'SDM कार्य करने की आदत में लाएं सुधार'

हाईकोर्ट ने ऑर्डरशीट में छेड़छाड़ पर सुनवाई की. कोर्ट ने एसडीएम के जल्दबाजी में गैरकानूनी आदेश पारित करने पर नाराजगी जाहिर की. इस मामले पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाई कोर्ट में सुनवाई
पटना हाई कोर्ट में सुनवाई

By

Published : Apr 26, 2023, 7:59 PM IST

पटना:पटना हाईकोर्ट और पटना के डीएम के निर्देश पर चल रहे सुनवाई में ऑर्डरशीट में छेड़छाड़ कर जल्दबाजी में गैरकानूनी आदेश पारित करने पर नाराजगी जाहिर (Hearing on tampering with order sheet) की. जस्टिस संदीप कुमार ने अनुमंडलाधिकारी, सदर पटना श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर को फटकार लगाई. कोर्ट नें जस्टिस ने कहा आप जैसे आईएएस अधिकारी को यह नहीं पता है कि आर्डर शीट में छेड़छाड़ करना गैरकानूनी है.

ये भी पढ़ें:Patna High Court: राज्य अनुसूचित जाति आयोग और महिला आयोग के क्रियाशील नहीं होने पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब


एसडीएम के आदेश से कोर्ट नाराज: कोर्ट ने एसडीएम से कहा कि अगर वे अपने इस तरह के कार्य करने की आदत में सुधार नहीं लायेंगे तो कोर्ट उनके खिलाफ आदेश पारित कर उनके सेवा पुस्तिका में अंकित करने का निर्देश सरकार को दे देगा. कोर्ट ने एसडीएम से कहा कि पटना जैसे महत्वपूर्ण जगह में उनकी पदस्थापना इसलिए नहीं की गई है कि वे बिना देखे और सुने ही किसी भी तरह का आदेश पारित कर दें.

तीन सप्ताह के बाद होगी अगली सुनवाई :कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित करते हुए एसडीएम कुंडली खांडेकर को कहा कि वे सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद उचित और न्यायोचित आदेश पारित करें. कोर्ट के निर्देश पर पटना सदर के एसडीएम संबंधित संचिका के साथ कोर्ट में उपस्थित थे. हाईकोर्ट के आदेश के 8 महीने के बाद पटना सदर के एसडीएम ने यह गैरकानूनी आदेश आनन-फानन में पारित किया है. इस मामलें पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह के बाद की जाएगी.

जमीन विवाद का मामला:मालूम हो कि जमीन विवाद से संबंधित एक मामले पर पटना के जिलाधिकारी ने हाईकोर्ट के निर्देश पर विवादित जमीन का निरीक्षण किया था. जमीन का निरीक्षण करने के बाद डीएम ने पटना सदर के अंचलाधिकारी को इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की अनुशंसा एसडीएम पटना को भेजने का निर्देश दिया था. ताकि एसडीएम पटना इस मामले में सभी पक्षों को सुन कर उचित आदेश पारित कर सकें.

ABOUT THE AUTHOR

...view details