पटना:राज्य में सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद पर बहाली (Sanitary Inspector Recruitment) के लिए ली गई लिखित परीक्षा में क्वालीफाइंग मार्क्स तय करने के मामले में दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार व स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. शेखर कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस पी बी बजन्थरी (Justice P B Bajanthary) ने सुनवाई की.
यह भी पढ़ें -26 दिसंबर को बिहार में SI और सार्जेंट भर्ती परीक्षा, यहां पढ़ें पूरी डिटेल
इन पदों पर बहाली के लिए ली गई लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह का कहना था कि स्टाफ सेलेक्शन कमीशन द्वारा लिया गया निर्णय बिहार सैनिटरी इंस्पेक्टर कैडर रूल्स, 2014 के प्रतिकूल है. इसलिए, याचिका में निर्णय को रद्द करने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया गया है.