पटनाःराज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चांसलर कार्यालय, यूजीसी और राज्य सरकार को इस मामले में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.
बहाली प्रक्रिया 2018 के प्रावधानों के अनुसार नहीं
शिकायतकर्ता जय प्रकाश नारायण की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए 21 सितंबर 2020 को विज्ञापन निकाला गया. इसमें चयन प्रक्रिया 2020 के नियम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन के 2018 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है.