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मुजफ्फरपुर निर्भया गैंगरेप केस : जांच से हाईकोर्ट नाराज, सरैया DSP और जांच अधिकारी तलब

मुजफ्फरपुर की निर्भया (Nirbhaya Gang Rape Case of Muzaffarpur) के साथ 8 लोगों ने गैंगरेप कर उसे जहर देकर मार डाला था. इस केस में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा बलात्कारियों को बरी करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. इस मामले में कोर्ट ने सरैया डीएसपी और अनुसंधानकर्ता को तलब किया है. पढ़ें Patna High Court News

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Published : Jan 9, 2023, 4:30 PM IST

Updated : Jan 9, 2023, 5:09 PM IST

पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर की निर्भया गैंगरेप केस की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट (Patna High Court ) ने नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने पाया कि इस मामले में पुलिस कहीं न कहीं आरोपियों को बचा रही है. सरैया थाना के चर्चित हत्याकांड में मृतका निर्भया कुमारी (काल्पनिक नाम) के परिजन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सरैया के डीएसपी और सम्बंधित अनुसंधानकर्ता को अगली सुनवाई में तलब किया है. बता दें कि जस्टिस चन्द्रशेखर झा (Justice Chandrashekhar Jha) ने पुलिस द्वारा बलात्कारियों को केस से बरी करने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई की.


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लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने कोर्ट से आग्रह किया गया है कि केस में नामजद अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए. साथ ही निर्भया केस को किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाया जाए. इस केस में लापरवाही कर रहे पुलिस पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई भी चलाया जाए.

अभियुक्तों को बचा रही पुलिस: पिछली सुनवाई के दौरान मुजफ्फरपुर SSP ने शपथ पत्र दायर कर बताया कि इस केस में सिर्फ एक व्यक्ति ही संलिप्तता जांच में सामने आई है. इसलिए बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि जो शपथ पत्र एसएसपी ने दायर किया है, उसे देखने से प्रतीत होता है कि पुलिस अन्य अभियुक्तों को बचा रही है.

सरैया DSP और जांच अधिकारी तलब: कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इस केस के DSP और अनुसंधानकर्ता को अगली सुनवाई में कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. अधिवक्ता ओम प्रकाश ने बताया कि 26 अप्रैल 2022 को याचिकाकर्ता की पुत्री अपने घर से बाहर गयी थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी. जिसके बाद परिजन वालों ने अपनी पुत्री को जा खोजबीन किया, परन्तु वह नहीं मिली. उसी दिन रात में 12.47 बजे एक कॉल आया, जिसमे याचिकाकर्ता की पुत्री की आवाज सुनाई दी. वह दर्द से कराह रही थी. इसके बाद फोन कट गया और पुनः प्रयास करने पर मोबाइल बंद मिला.

पोखर में मिली थी लड़की की बॉडी: अगले दिन सुबह में ग्रामीण ने बताया कि याचिकाकर्ता की पुत्री की बॉडी पोखर में पड़ी हुई है. इसके बाद परिजन घटना स्थल पर जाने के क्रम में देखा की गांव के ही मो0 वसीम खान के द्वारा याचिकाकर्ता की पुत्री को बोलेरो कार से लेकर कहीं जा रहा था.

मोहम्मद वसीम खान और अन्य पर गैंगरेप का आरोप: वह बोलेरो मोहम्मद वसीम के घर पर जाकर रुकती है और फिर मोहम्मद वसीम के परिवार वाले गाड़ी में बैठते हैं वे लोग याचिकाकर्ता की बेटी को लेकर मुजफ्फरपुर के वैष्णवी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं. जहाँ याचिकाकर्ता की बेटी के परिजन भी पहुचते हैं. घर के सदस्य अपनी पुत्री से बात करते हैं, तो याचिकाकर्ता की बेटी उनसे अपने साथ हुए वाकये को बताती है.

गैंगरेप के बाद जहर देकर मार डाला गया: निर्भया ने बताया कि लगभग 8 लोगों द्वारा बलात्कार किया गया और जहर पिलाया गया. इसमें उसने चार लोगों का नाम भी लिया था, जिसमें से एक व्यक्ति मोहम्मद वसीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. लेकिन अभी भी तीन नामजद अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. इस मामले पर पुनः दस दिनों बाद सुनवाई की जाएगी.

Last Updated : Jan 9, 2023, 5:09 PM IST

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