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राज्य में एनएच निर्माण और विकास के मामलों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई

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Published : Feb 1, 2022, 8:45 PM IST

प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हो रहे एनएच निर्माण और उसके विकास को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने औरंगाबाद, दरभंगा पैकेज के मामले में संबंधित जिलाधिकारी को अगली सुनवाई के दौरान प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. पढ़िये पूरी खबर.

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट

पटना: बिहारराज्य के विभिन्न जिलों में एनएच निर्माण और विकास के मामलों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई और मॉनिटरिंग की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की डिवीजन बेंच ने औरंगाबाद, दरभंगा पैकेज एक, दो, तीन और चार के मामले में सम्बन्धित डीएम को प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

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कोर्ट ने समस्तीपुर, दरभंगा और वैशाली के जिलाधिकारियों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. साथ जल संसाधन और वन विभाग को भी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. एनएच 82 गया, हिसुआ, राजगीर और बिहारशरीफ खंड पर प्रगति के सन्दर्भ में गया, नालंदा और नवादा के जिलाधिकारियों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है.

प्रतिज्ञा नामक संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि 6 लेन का एनएच निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण कर 4 लेन का एनएच सड़क बनाया जा रहा है. यह मामला एनएच 83 पटना, गया, डोभी सेक्शन से जुड़ा है. कोर्ट ने एनएच के वरीय पदाधिकारी को इसका निरीक्षण करने का निर्देश दिया है.

एक अन्य मामले में कोर्ट ने सारण, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली के डीएम को हलफनामा दायर कर भूमि अधिग्रहण और मुआवजे वितरण के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है. एनएच 28 मुजफ्फरपुर-बरौनी खंड में दो लेन का कॉन्क्रीट का सड़क बन गया है और उस पर वाहनों का चलना आरम्भ हो चुका है, लेकिन ट्रैफिक के बोझ को देखते हुए इसे चार लेन में परिवर्तित किया जाना आवश्यक हो गया है. इस सम्बन्ध में एनएचएआई को प्रस्ताव भेजा जा चुका है. बता दें कि इन मामलों पर हाईकोर्ट में आगे भी सुनवाई और मॉनिटरिंग जारी रहेगी.

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