पटना: पटना हाई कोर्ट (Patna High court ) की एकलपीठ ने मधुबनी की नाबालिग (Madhubani rape victim case) के साथ हुए दुष्कर्म के बाद गर्भवती बच्ची के गर्भपात कराने के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही कोर्ट को बताया गया कि डॉक्टरों ने मेडिकल जांच में बच्ची के 9 हफ्ते की गर्भवती होने की रिपोर्ट दी गई है.
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हाईकोर्ट का मेडिकल कमेटी गठित करने का आदेश: पटना हाईकोर्ट ने मधुबनी रेप पीड़िता के गर्भपात के लिए दो सदस्यी डॉक्टरों का टीम गठन करने का आदेश दिया है. जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप के बाद गर्भवती लड़की के गर्भपात कराने की याचिका पर सुनवाई की.