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10 सदस्यीय धार्मिक न्यास बोर्ड का होगा गठन, सरकार ने पटना HC को दी जानकारी

आचार्य किशोर कुणाल के अध्यक्ष पद से हटने के बाद अब तक बोर्ड का गठन नहीं हो पाया था. इस बात की जानकारी तब हुई जब जब कोर्ट ने विष्णुपद मंदिर की बदहाली पर दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने सरकार को तुरंत धार्मिक न्यास बोर्ड के गठन करने का निर्देश दिया.

Patna High Court
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Published : Jan 4, 2021, 2:34 PM IST

पटनाः चीफ जस्टिस संजय करोल की खण्डपीठ ने आज गया स्थित विष्णुपद मंदिर की बदहाली पर दायर गौरव कुमार सिंह की पीआईएल पर सुनवाई की. जिसमें राज्य सरकार ने धार्मिक न्यास बोर्ड के गठन की सूचना पटना हाईकोर्ट में प्रस्तुत की.

सुनवाई के दौरान राज्य की तरफ से दायर हलफनामे पर कोर्ट को बताया गया कि बीते दो जनवरी को सरकार के आदेश के बाद 10 सदस्यीय धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन कर लिया गया है. इस बोर्ड के अध्यक्ष राज्य के पूर्व विधि सचिव अखिलेश कुमार जैन को नियुक्त किया गया है.

हाईकोर्ट ने जाहिर की थी नाराजगी
बता दें कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की थी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने का निर्देश दिया था कि कितने दिनों में बोर्ड का गठन हो जाएगा. कोर्ट ने जानना चाहा था कि अब तक बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया गया.

दरअसल आचार्य किशोर कुणाल के अध्यक्ष पद से हटने के बाद अब तक बोर्ड का गठन नहीं हो पाया था. इस बात की जानकारी तब हुई जब जब कोर्ट ने विष्णुपद मंदिर की बदहाली पर दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने सरकार को तुरंत धार्मिक न्यास बोर्ड के गठन करने का निर्देश दिया.

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