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RJD उम्मीदवार मोहन गुप्ता के खिलाफ रिट याचिका पर 7 नवंबर को होगी सुनवाई - बिहार विधानसभा उपचुनाव

आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता के खिलाफ रिट याचिका पर अब 7 नवंबर को सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट से मांग की थी कि गोपालगंज के आरजेडी उम्मीदवार ने जानकारी छिपाकर नामांकन दाखिल किया है जिसके लिए उनका नामांकन रद्द हो. इस मामले में अभी भी ट्विस्ट बना हुआ है.

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Published : Nov 4, 2022, 8:40 AM IST

Updated : Nov 4, 2022, 11:52 AM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट में बिहार विधानसभा उपचुनाव (Gopalganj Assembly by election 2022) में गोपालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध दायर रिट याचिका पर अब सुनवाई 7 नवंबर 2022 को दोपहर 2.15 बजे सुनवाई की जाएगी. स्थानीय मतदाता दीपू कुमार सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर जस्टिस मोहित कुमार शाह करेंगे.

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गौरतलब है कि कल गोपालगंज विधानसभा चुनाव क्षेत्र के उपचुनाव में मतदान हो चुका है. 6 नवंबर 2022 को मतगणना होकर परिणाम आ जाएगा. पिछली सुनवाई में भारत के चुनाव आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने इस रिट याचिका को सुनवाई करने के योग्य नहीं माना था. उनका कहना था कि चुनाव परिणाम के बाद इसके विरुद्ध चुनाव याचिका दायर की जा सकती है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एस डी संजय ने कहा था कि आर जे डी उम्मीद्वार ने अपने विरुद्ध मामले को छुपा कर नामांकन किया. ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन है. वरीय अधिवक्ता एस डी संजय ने बताया कि याचिकाकर्ता ने राज्य में होने जा रहे विधानसभा के उप चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता उर्फ मोहन प्रसाद के नामांकन की जांच कर रद्द करने की माँग किया गया है.

इसके लिए मुख्य चुनाव अधिकारी को आदेश देने का अनुरोध किया गया था. याचिका में ये आरोप लगाया गया था कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इनके नामांकन को गलत और अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया है. इसमें तथ्यों को छुपा कर गलत हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया गया है. ये भी आरोप लगाया गया है कि उक्त आरजेडी के उम्मीदवार द्वारा भरे गए फॉर्म सी- 4 में लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत सूचना दिया है. उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत जानकारी दी गई है.

Last Updated : Nov 4, 2022, 11:52 AM IST

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