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HC ने निजी स्कूलों की फीस के मामले में हस्तक्षेप से किया इंकार, कही ये बात - bihar board

हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस के मामले दिए गए पटना डीएम के निर्देश पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट को यदि ज्यादा परेशानी है, तो वे अपना पक्ष संबंधित विभागों के समक्ष रखें.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Jun 5, 2020, 4:21 PM IST

पटना: हाईकोर्ट ने लॉकडाउन की दौरान में निजी स्कूलों के लिए फीस लेने के संबंध में पटना डीएम के निर्देश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया. संत पॉल इंटरनेशनल स्कूल की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को अगर ज्यादा परेशानी है, तो वे डीएम और आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव के समक्ष अपना पक्ष रख सकते है.

कोर्ट ने कहा कि डीएम और प्रधान सचिव विचार कर 4 सप्ताह में उचित निर्णय लेंगे. पटना के डीएम ने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में बंद रखे गए प्राइवेट स्कूलों पर 10 अप्रैल को आदेश जारी किया था. इसमें स्कूल के प्रबंधकों से कहा गया था कि वे अभिभावकों से 3 महीने का नहीं, एक महीने की ट्यूशन फीस लें. डीएम के आदेशानुसार, स्कूलों के अन्य चार्ज भी नहीं लेना था.

कोर्ट से नहीं मिली राहत
इसके साथ ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए व्हाट्स ऐप, ईमेल जैसी सुविधाएं देनी की बात पटना डीएम ने कही थी. डीएम ने स्कूलों के कर्मचारी एवं अन्य स्टाफ के वेतन में कटौती भी न करने को लेकर भी अपने निर्देश में प्वाइंट किया. इसपर संत पॉल इंटरनेशनल स्कूल ने याचिका दायर कर जिला प्रशासन के आदेश को रद्द कराने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने उन्हें फिलहाल, कोई राहत नहीं दी है.

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