पटना:राज्य में शिक्षकों की बहाली में हुई गड़बड़ी के मामले पर शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. न्यायालय ने इस मामले पर राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
दरअसल, रंजीत पण्डित ने इसको लेकर जनहित याचिका दायर की थी. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने शुक्रवार को इसपर सुनवाई की. कोर्ट को बताया गया है कि लगभग साढ़े तीन लाख शिक्षक बहाल हुए हैं. लेकिन, उनमें से एक लाख दस हजार शिक्षकों का फोल्डर अब तक नहीं मिला है.