पटना: हाई कोर्ट ने केस डायरी को डिजिटल बनाए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए डीजीपी और संबंधित आईजी से जवाब तलब किया है. राज्य के पुलिस थानों में केस डायरी को डिजिटल बनाए जाने के मामले पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता ओम प्रकाश की जनहित याचिका पर सुनवाई की है.
दायर याचिका के मुताबिक थानों में जो केस डायरी लिखी जाती हैं. उसमें साफ ढंग से नहीं लिखा रहता है. इसे पढ़ना सम्भव नहीं होता हैं. इससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है. राज्य सरकार को थानों को डिजिटल बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध करवाया गया. लेकिन अब तक थानों को डिजिटलीकरण का काम शुरू नहीं किया गया है.