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HC ने पटना नगर निगम के आयुक्त और डीटीओ किया तलब - चीफ जस्टिस संजय करोल

काफी संख्या में पटना नगर निगम के वाहन बगैर निबंधन के चल रहे थे. वहीं, हाईकोर्ट के बार-बार आदेशों के बाद भी पटना नगर निगम की ओर से अबतक सभी वाहनों का निबंधन नहीं कराया गया. इसी कारण से पटना हाई कोर्ट ने निगम को जबाव तलब किया है.

पटना हाई कोर्ट
पटना हाई कोर्ट

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Published : Jan 7, 2020, 11:10 PM IST

पटना:पटना हाई कोर्ट ने पटना नगर निगम के बगैर निबंधन के वाहन चलाये जाने के मामले पर 8 जनवरी 2020 को पटना नगर निगम के आयुक्त और पटना के डीटीओ को तलब किया है. बता दें कि निर्भय प्रशांत की ओर से दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की है.

बताया जाता है कि बड़ी संख्या में पटना नगर निगम के वाहन बगैर निबंधन के चल रहे थे. वहीं, हाईकोर्ट के बार-बार आदेशों के बाद भी पटना नगर निगम की ओर से अबतक सभी वाहनों का निबंधन नहीं कराया गया. इसी कारण से पटना हाई कोर्ट ने नगर निगम को जबाव-तलब किया है.

कुछ विदेशी वाहनों का भी निबंधन नहीं
इस मामले को लेकर पटना नगर निगम ने कहा कि 861वाहनों का निबंधन कराया जा चुका है. लेकिन अभी भी सौ से अधिक वाहनों का निबंधन कराया जाना बांकी है. निबंधन नहीं होने वाले वाहनों में कुछ विदेशी वाहन भी शामिल हैं. जिन्हें निगम ने मंगाया था.

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