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'शिक्षकों की बहाली शिक्षा देने के लिए होती है, ठेकेदार ना बनाएं' - शैलेश कुमार की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई

शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि "शिक्षकों की बहाली छात्रों को शिक्षा देने के लिए होती है, उन्हें ठेकेदार ना बनाये.

पटना
पटना हाई कोर्ट

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Published : Jan 27, 2021, 2:43 PM IST

पटना:जिले में शिक्षकों को फण्ड दुरूपयोग करने को लेकर दायर प्राथमिक पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैए पर नाराजगी जाहिर की है. जस्टिस ए के उपाध्याय ने शैलेश कुमार की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई की.

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शिक्षकों को बनाया ठेकेदार
कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों की बहाली छात्रों को शिक्षा देने के लिए किया गया. लेकिन शिक्षकों को शिक्षा देने की बजाय उन्हें दूसरे कामों में लगा दिया है. दुर्भाग्य है कि अधिकारियों ने शिक्षकों को शिक्षा देने की बजाए उन्हें ठेकेदारी के काम पर लगा दिया. उन्हें स्कूल भवन के निर्माण का ठेका दे दिया जाता है.

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कोर्ट ने शिक्षक शैलेश कुमार को दी अग्रिम जमानत
कोर्ट ने कहा कि आवंटित राशि का उपयोग नहीं किये जाने पर उन्हें अभियुक्त बना दिया गया. कोर्ट ने शिक्षक शैलेश कुमार को आवंटित निधि का उचित उपयोग नहीं किये जाने को लेकर दायर प्राथमिकी में अग्रिम जमानत दे दी.

क्या है मामला
दरअसल गोपालगंज जिले के कटेया थाना कांड संख्या 172/2016 से सम्बंधित है. इस केस में शिक्षक शैलेश कुमार को आवंटित निधि का उचित उपयोग नहीं किये जाने को लेकर विभाग ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी. निचली अदालत से अग्रिम जमानत नहीं मिलने पर शिक्षक ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर अग्रिम जमानत देने की गुहार लगाई गई थी.

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