पटना: हाईकोर्ट ने नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव (EX MLA Raj Ballabh Yadav) द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म से जुड़े कांड के एक आरोपी विष्णु कुमार ऊर्फ विष्णु यादव को जमानत दे दी है. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं किये जाने के कारण आरोपी की पहचान संदेहास्पद होने की वजह से कोर्ट ने जमानत दी.
ये भी पढ़ें- बिहार के वो 'लॉ मेकर्स' जिनके अपराध से भर गई FIR बुक
जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने विष्णु कुमार उर्फ विष्णु यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उसके मुवक्किल की पहचान न तो पीड़िता द्वारा की गई है और न ही इस संबंध में कोई टीआई परेड करवाया गया है.
याचिकाकर्ता को पूर्व विधायक का ड्राइवर बताते हुए पुलिस ने निचली अदालत से दो बार वारंट निर्गत करने का अनुरोध किया था. लेकिन, दोनों बार निचली अदालत ने पुलिस द्वारा वारंट निर्गत करने के के लिए दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया.