बिहार

bihar

ETV Bharat / state

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, मरीजों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की जाए - हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां हाईकोर्ट ने कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर कई निर्देश दिए.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

By

Published : Apr 30, 2021, 11:57 PM IST

Updated : May 1, 2021, 12:02 AM IST

पटना:पटना हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ रहे करोना महामारी के बढ़त पर सुनवाई की. जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिकापर सुनवाई करते हुए कहा कि मरीजों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की जाए. कोर्ट ने पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने के लिए तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को दो माह में वहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल की व्यवस्था को पूरी तरह से ठीक करने को कहा, ताकि एक सप्ताह में अस्पताल में तीन सौ बेड तैयार हो जाए.

इसे भी पढ़े: पूर्णियाः लोजपा आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल उरांव का अपहरण, 10 लाख की फिरोती की मांग

शताब्दी भवन को कोविड अस्पताल बनाने की कही बात
कोर्ट ने हाईकोर्ट परिसर में बने शताब्दी भवन को कोविड अस्पताल बनाए जाने की बात कही, लेकिन अधिवक्ता संघ और राज्य बार काउंसिल ने इसके लिए सहमति नहीं दी.

इसे भी पढ़े: कोरोना से मौत के बाद सिस्टम की संवेदनहीनता, पॉलिथीन में लपेट लोगों ने शव को दिया कंधा

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पीएमसीएच, पटना में कोविड के कम मरीजों का ईलाज होता है, लेकिन ऑक्सीजन की ज्यादा खपत है. वहीं एनएमसीएच, पटना में कोविड के ज्यादा मरीजों का ईलाज होता है, लेकिन ऑक्सीजन की खपत कम है. जिसके बाद कोर्ट ने कमेटी को इस मामले को देखने को कहा. इस मामले पर अगली सुनवाई 3 मई, 2021 को होगी.

Last Updated : May 1, 2021, 12:02 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details