पटनाःउच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) द्वारा पारित न्यायिक आदेश के तहत राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था (Tight Security For Women In Bihar) की जा रही है. इसे लेकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए जन जागरुकता करने के लिए भी निर्देश दिया गया है.
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पटना हाईकोर्ट के आदेश पर सभी थानाध्यक्ष, अंचल पुलिस निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हर शिक्षण संस्थानों, बालिका और महिला होस्टल, बाजारों, सार्वजनिक वाहन आदि स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है.