पटना:पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें प्रधान शिक्षक (Head Teacher In Bihar) की परीक्षा देने की अनुमति दे दी है. चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है.
यह भी पढ़ें- खुशखबरी: STET 2019 क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश
याचिकाकर्ता संघ द्वारा प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली को भ्रामक बता कर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस नियमावली में सुधार की मांग की गई है. याचिकाकर्ता संघ ने प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए टीईटी को अनिवार्य करने की मांग करते हुए कहा है कि जब शिक्षक बनने के लिए भी टीईटी अनिवार्य है, तो देश के अन्य राज्यों की भांति प्रधान शिक्षक बनने के लिए भी टीईटी लागू करना चाहिए.