पटना: बिहार में कोरोना महामारीपर दायर जनहित याचिकाओं पर शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की कार्य योजना पर असंतोष जताया.
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ऑक्सीजन के अभाव में इलाज नहीं तो हाईकोर्ट को दें सूचना
कोर्ट ने राज्य सरकार को इस कार्य योजना को रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई अस्पताल ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में किसी का इलाज नहीं कर सकता तो इसकी सूचना पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दें. वे इसकी जानकारी प्रशासन को देंगे.
कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश
कोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त व्यवस्था है. कोर्ट ने राज्य सरकार से राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन, उपलब्धता और विभिन्न क्षेत्रों में वितरण का ब्यौरा मांगा. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि स्वास्थ विभाग एक टीम गठित करे जो राज्य में कोरोना नियंत्रण की कार्रवाई का 48 घंटों में जायजा ले. इस मामले की अगली सुनवाई 27अप्रैल को होगी.
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