पटना:पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में कोताही बरतने पर नाराजगी जाहिर की है. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई की. हाईकोर्ट राज्य से गुजरने वाली बहुत सारी राष्ट्रीय राजमार्ग के मामलों पर लगातार सुनवाई और मॉनिटरिंग कर रही हैं.
यह भी पढ़ें:Patna High Court: राष्ट्रीय लोक अदालत में 200 मामलों का हुआ निपटारा, 7 बेंचों का किया गया था गठन
मामले की अगली सुनवाई कल:हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख और भागलपुर के कार्यपालक अभियंता को तलब किया हैं. दोनों अधिकारी को 7 अप्रैल यानि गुरुवार को तीन बजे कोर्ट में सुनवाई के समय उपस्थित रहने का निर्देश मिला है. बता दें कि प्रणव कुमार झा द्वारा इस मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका दायर की गई थी. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है.