पटना:राज्य सरकार द्वारा 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए इसे हरी झंडी दे दी है. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.
'इसमें शामिल होनाअनिवार्य नहीं'
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें शामिल होना अनिवार्य नहीं है. इसलिए कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्कता नहीं हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसके माध्यम से सरकार समाजिक और आर्थिक मुद्दों के मामले में लोगों को जागरूक करना चाहती है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोगों को अपने अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों के लिए भी जागरुक होने की जरूरत है.