बिहार

bihar

ETV Bharat / state

मानव श्रृंखला के खिलाफ दायर जनहित याचिका को पटना HC ने किया खारिज

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें शामिल होना अनिवार्य नहीं है. इसलिए कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्कता नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि इसके माध्यम से सरकार समाजिक और आर्थिक मुद्दों के मामलें में लोगों को जागरुक करना चाहती हैं.

human chain in patna
पटना हाई कोर्ट

By

Published : Jan 17, 2020, 11:57 AM IST

पटना:राज्य सरकार द्वारा 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए इसे हरी झंडी दे दी है. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.

'इसमें शामिल होनाअनिवार्य नहीं'
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें शामिल होना अनिवार्य नहीं है. इसलिए कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्कता नहीं हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसके माध्यम से सरकार समाजिक और आर्थिक मुद्दों के मामले में लोगों को जागरूक करना चाहती है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोगों को अपने अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों के लिए भी जागरुक होने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें:CAA विरोध: एग्जिट पोल का चुनावी सर्वे कर रहे यूपी के युवक की पिटाई, बनाया बंधक

19 जनवरी को बनेगी मानव श्रृंखला
बता दें 19 जनवरी को पूरे बिहार में 16 हजार किलोमीटर से अधिक की लंबाई में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी. इसमें 4 करोड़ से अधिक लोग शामिल होंगे और जल जीवन हरियाली अभियान के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा. इसको लेकर तैयारी जोरों पर है और इसे सफल बनाने के लिए सरकारी विभाग लगातार बैठक कर रहे हैं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details